Traffic Rule : अब एक्सप्रेस-वे पर 2 पहिया वाहन ले जाने पर जब्त हो जाएंगे गाड़ी, जानें – नया नियम..

डेस्क : चालान जुर्माने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खासतौर पर ये खबर दिल्ली वालों के लिए है। अगर आपने ये खबर नहीं पढ़ी तो आप पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। बता दें ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर टू-व्हीलर यानी 2 पहिया गाड़ियों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर मोटर वाहन एक्ट की एक धारा लागू करते हुए 1,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। इस मामले में गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि “टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर व्हीकल को एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से रोकने के लिए यही एक तरीका बचा था। ट्रैफिक पुलिस ने ‘नो एंट्री जोन’ पर टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर व्हीकल चालकों के लिए 430 चालान जारी किए है। 16 ऑटोरिक्शा भी जब्त किए है।”

चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर देना होगा भारी चालान : सड़क दु्र्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली सरकार 1989 मोटर व्हीकल एक्ट और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना जरूरी है। इन्हीं नियमों के तहत एक फूल शूज पहनना भी अनिवार्य है। अगर आपको चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 रुपए तक का चालान काट सकती है। ठीक उसी तरह दो पहिए के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

एक्सीडेंट को रोकने के लिए शुरू हुई पहल : आपको बता दें लगभग दो सप्ताह पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर एक मोटरसाइकिल की एक अन्य व्हीकल से टक्कर हो गई थी। जिसमें एक 18 वर्षीय महिला, एक 5 वर्षीय लड़की और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। वहीं इस भयावह हादसे के दो दिन पहले भी एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इसके अलावा स्कूटर पर कावण ला रहे एक व्यक्ति की हादसे में जान चली गई थी। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की हाई-स्पीड कॉरिडोर के सभी एंट्री/एक्सिट पॉइंट पर छह टीमों को तैनात किया गया था। जिससे नियमों को लागू कर भारी जुर्माना लगाया जा सके।

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