शराब बंदी के बाद अब खैनी खाने पर लगी रोक, तम्बाकू को लेकर नया प्रतिबंध जारी – उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा

डेस्क : बिहार में तंबाकू खाने को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, बता दें कि बीते शुक्रवार को आठवीं राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई। जिसमें फैसला लिया गया कि बिहार में मौजूद सभी सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य संस्थानों में तंबाकू खाना अपराध माना जाएगा। बता दें कि इस अभियान के जरिए बिहार को तम्बाकू फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तमाकू फ्री की होर्डिंग हर जगह नजर आएगी।

तंबाकू मुक्त अभियान के लिए कई घंटों तक मंथन किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा की गई। बता दें कि जब यह बैठक हुई तो विभिन्न विभागों के आला अधिकारी आए थे। कई संस्थानों के स्वयंसेवकों ने इस बैठक में भाग लिया। बता दें कि इस वक्त बिहार में पढ़ रहे स्कूली बच्चों और युवाओं पर तम्बाकू और खैनी का गहरा असर पड़ रहा है जिसके चलते आने वाले समय में तंबाकू एक युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा खतरा है। इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि तमाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है।

हम लोगों को एक साथ मिलकर बिहार को तंबाकू मुक्त बनाना होगा। हमें एक दूसरे को तंबाकू के प्रति जागरूकता लाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। ऐसे में सब ने मिलकर यह फैसला लिया है कि बिहार में मौजूद सभी सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य संस्थानों में तमाकू नहीं खाई जाएगी और इस पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।

जगह-जगह नो तंबाकू जोन तैयार किए जाएंगे। यदि इन जोन में कोई भी व्यक्ति तंबाकू खाता पाया जाता है, तो उसको दंडित करने का प्रावधान अंकित किया जाएगा। तमाकू के किसी भी प्रकार का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त परिसर में पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तमाकू के जरिए मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। ऐसे में 90% केस में पाया गया है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

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