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पटना में नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले प्रिंसिपल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, टीचर को उम्रकैद

न्यूज डेस्क : बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल को कठोरतम सजा सुनाई है। गुरू शिष्य के रिश्ते को तार तार करने बाले गुरुजी को फां’सी के फंदे पर झूलना होगा। हालांकि अभी समय और दिन मुक्करर नहीं हुआ है । वहीं एक अन्य सहयोगी गुरुजी को जेल की चक्की पीसनी होगी ।

मासूम बच्ची के साथ किया था हैवानियत दरअसल दोषी स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था । इस मामले का खुलासा तब हो पाया था जब पीड़ित बच्ची गर्भवती हो गयी थी। यह शर्मनाक मामला सितंबर 2018 का है. जब पटना के फुलवारी शरीफ़ इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक ब’लात्कार की घटना सामने आई थी । इस घटना का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे।

खुलासा होने के बाद दोनों शिक्षकों की हुई थी गिरफ्तारी जैसे ही मामले का खुलासा हुआ आरोपी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिंसिपल अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था। सोमवार को सिविल कोर्ट ने दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि बलात्कार में मदद करने के दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये मामला बिहार की राजधानी पटना के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का था । जहां 5वीं कक्षा की एक छात्रा गर्भवती हो गई थी । बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी । बच्ची के मुताबिक स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में बलात्कार किया था।

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