बिहार : आंगनबाड़ी में बहाली प्रक्रिया के नियम बदले – जानें अब कैसे होगी भर्ती..

डेस्क : बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति नियमावली में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक इस अहम बदलाव पर मुहर लग गई हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी सरकार की मुहर लगी है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। सबसे अहम यह रहा कि मुख्यमंत्री की जनता दरबार में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2022 को पूर्णतया पारदर्शी बनाने का भी प्रविधान किया है।

अब 12वीं पास ही सेविका और 10वीं पास सहायिका बन सकेंगी।

हालांकि इसके चयन का आधार अधिकतम शैक्षणिक योग्यता तय किया गया है। इसी आधार पर DDC (उप विकास आयुक्त) की अध्यक्षता में गठित समिति मेधा सूची को अंतिम रूप देगी। सहायिका और सेविका के लिए संबंधित वार्ड का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए समक्ष प्रधिकार से स्वीकृत आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा। मेधा सूची में किसी तरह त्रुटि होने पर ADM और प्रमंडलीय आयुक्त को शिकायत करने का प्रविधान सरकार ने कर दिया है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होगी। वहीं, 65 वर्ष के उम्र तक सेविका और सहायिका की सेवा रहेगी।

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