Bihar Unlock 4.0 : 21 सितंबर से पटना में सशर्त खुलेंगे स्कूल, ओपन थियेटर की भी इजाजत

डेस्क : बिहार में अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) के बीच पटना में लोगों को मिली बड़ी राहत। पटना के डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी किया है जिसके अनुसार 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति (Patna Schools Open) दी गयी है।

इस दौरान शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी। इस नए आदेश के तहत नौवीं से बारहवीं तक के छात्र स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। पटना डीएम के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

नए आदेश अनुसार सिनेमाघर, स्‍वीमिंग पुल, पार्क, थियेटर यथा बंद रहेंगे।पर ओपन थियेटर के संचालन की अनुमति दे दी गई है। पटना में दुकानों को खोलने की समयावधि में स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन को अब प्रभावी नहीं माना जाएगा यानी दुकानों को खोलने को लेकर जारी बंदिश अब बंद हो गई है।

  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग 30 सितम्बर तक के लिए बन्द रहेंगे ,
  • धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति दी गई है ,
  • शादी समारोह, दाह-संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं,
  • सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद के आयोजन में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है ,

साथ ही आदेशुनासार इस दौरान मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इससे पहले विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी जो कि 20 सितंबर तक लागू रहेगी। नए नियमों के तहत 21 सितंबर से इन आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी ।

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