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बिहारी रिपोर्टर

नहीं बनवाया पोलुशन सर्टिफिकेट तो 12 मार्च से पहले बनवा लें, अन्यथा भारी चालान के साथ ज़ब्त होगा वाहन

डेस्क : राजधानी और अन्य जिलों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर से सरकार परेशान है और जनजीवन को नुकसान हो रहा है। दिन प्रतिदिन हवा भी खराब हो रही है । ऐसे में सड़क पर घूमने वाले वाहनों का अगर पोलूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके ऊपर काफी मुसीबत आ सकती है। यह जानकारी परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से आ रही है उनका कहना है कि अगर आपके वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनवा लें क्योंकि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की गाड़ी सड़कों पर ज़ब्त कर ली जाएगी। गाड़ी जब्त नहीं करवाना चाहते तो ₹10000 का चालान कटवाना होगा।

बता दें कि इस अभियान के लिए बेगूसराय के साथ-साथ सभी जिलों में 12 मार्च से नियम लागू कर दिया जाएगा। इस अभियान का नाम रखा गया है पोलूशन प्रमाण पत्र जांच अभियान। इस अभियान में मोटर यान अधिनियम 190(2) के तहत ₹10000 का जुर्माना लगेगा। मोटर गाड़ियों से बेहद ही ज्यादा धुआ निकलता है जिसके चलते लोगों की आंखों में जलन, खांसी, सिर में दर्द, जी मचलाना, फेफड़ों की बीमारियां, दिल से संबंधित बीमारी, गुर्दे, फेफड़े और शरीर में खून पर दबाव पड़ना। कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को कैंसर प्रदूषण के कारण हो रहा है।

बढ़ते प्रदूषण से दिन प्रतिदिन लोगों की तब्यत खराब होती जा रही है और हवा को सुधारने के लिए जो बल पूर्वक कार्य सरकार को करना पड़ेगा वह करेगी।यह जानकारी श्री प्रकाश ने दी है जो जिला परिवहन पदाधिकारी बेगूसराय में तैनात है उन्होंने दी है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में 12 मार्च से पहले जिन लोगों को भी अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना है वह बनवा लें। क्यूंकि जांच शुरू होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

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