बिहार पंचायत चुनाव : 2016 पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा चुके ऐसे प्रत्याशी इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

न्यूज डेस्क : बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की डुगडुगी बजने की आधिकारिक घोषणा बांकी है। परन्तु चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करने में जुटा हुआ है। इसको लेकर रोज नए नये दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। बुधवार को मिले ताजा अपडेट्स के मुताबिक 2016 के चुनाव में लड़ने बाले वैसे प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव सम्पन्न होने के उपरांत चुनाव में अपने आय व्यय का ब्यौरा पेश नहीं किया ।

उनके लिए 2021 के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित हो सकते हैं। हालांकि अभी तल इसपर स्पस्ट रूप से गाइडलाइन का अब भी इंतजार है। बताते चलें कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है। परन्तु इसके भी नियम और कायदे हैं, वो तय मानक के अनुरूप ही चुनाव में खर्च कर सकते हैं।

इसी में एक नियम यह भी है कि चुनाव खत्म होने के बाद जीते और हारे हुए सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का ब्यौरा सम्बन्धित कार्यालय में देना होता है। इसी को लेकर इस बार के चुनाव में वैसे लोगों को अयोग्य घोषित करने का विचार चल रहा है। जिन्होंने पिछले चुनाव में अपनी चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

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