Bihar में मतदाता सूची में छूट गया नाम तो न करें चिंता – अब मिलेंगे चार मौके, जानें – नया नियम..

डेस्क : बिहार के नए मतदाताओं को अब मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं। उन्हें अब मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का चार बार मौका मिलेगा। पहले में एक बार 01 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर ही मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम का पंजीकरण होता था। अब 01 जनवरी के अलावा 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर को भी अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। इन चार अर्हता तिथियों के अनुसार आवेदन मतदाता सूची में प्रारूप में प्रकाशन की तिथि 09 नवंबर 2022 के बाद से किए जा सकेंगे।

इस विषय की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, एचआर श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग के सभागार में आयोजित प्रेस विज्ञति में दी, उन्होंने बताया कि अब वे सभी योग्य मतदाता जो वर्ष में किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे है, मतदाता सूची में पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि जो आवेदक वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान पंजीकरण के लिए अपना अग्रिम दावा दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें इसके बाद की हर तिमाही में निर्धारित अर्हता तिथि के संदर्भ में दावे दाखिल करने से मना नहीं किया जाएगा। अग्रिम दावा दाखिल करने की प्रक्रिया युवा मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा भी है। पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने यह बताते हुए कहा कि वर्तमान में देश में 94.5 करोड़ मतदाता हैं जबकि बिहार में कुल 7.5 करोड़ मतदाता हैं।

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