कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका खारिज, सुशील मोदी ने कहा- जल्द से जल्द हो गिरफ्तारी..

डेस्क : बिहार के दानापुर से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही हैं, यहां दानापुर अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अब खारिज कर दी है. आपको बता दें कि बिहटा के एक अपहरण केस के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार और मास्टर साहब नामजद हुए थे.

पूर्व मंत्री रहे कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका खारिज होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कार्तिकेय कुमार का इस्तीफा कल ही हो गया था. उनके बारे में जो जानकारी मिली हैं उसके अनुसार ही सब कार्य हुआ. कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि इस मामले में एक सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी और आज अग्रिम जमानत के लिए दानापुर न्यायालय में अर्जी दी गई थी. दानापुर न्यायालय ने शाम का वक्त दिया था और उस समय में उनके वकील नही पहुंचे थे. न्यायालय ने पूछा था कि जमानत आखिर क्यों दें. जिसके बाद वकील ने कई दलील भी पेश किये थे, जिसे न्यायालय ने नकारते हुए अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है.

Leave a Comment