मौकामा के अनंत सिंह से छीन गया विधायक पद, जानिए कारण

न्यूज डेस्क: मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बाहुबली की छवि रखने वाले आनंद सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि अनंत सिंह के घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड जप्त किया गया था। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से 10 साल की सजा सुनाने के बाद विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बता दे की अनंत सिंह मोकामा से लगातार 5 बार विधायक रहे।

विधानसभा में जारी की अधिसूचना बीते गुरूवार को विधानसभा ने अनंत सिंह की विधायकी समाप्त किए जाने को लेकर एक अधिसूचना सूचना जारी की है। अधिसूचना में बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 51(1)(ई) के तहत अनंत सिंह को बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 21 जून से प्रभावी, अधिवेशन की तारीख से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है।

सजा मिलने के साथ ही सदस्यता हुई समाप्त बतादें कि बाहुबली नेता अनंत सिंह को 14 जून को ही आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट nr दोषी बताया था। इसके बाद 21 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ने उन्हें 10 साल की सजा सुना दी। मालूम हो कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने के बाद सदस्यता का जाना तय है। ऐसे में सभा ने 21 जून से सदस्यता समाप्त होने की सजा की तारीख की जानकारी दी।

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