बिहार : सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश – कार्यालय लेट आने पर होगी बड़ी कार्रवाई..

डेस्क : बिहार में सरकारी कर्मचारियों को लेकर नया आदेश आ गयाहै। लेट लतीफ दफ्तर पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपनी आदत अब बदलनी होगी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की लेट लतीफी से परेशान राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। 1 घंटे देर से उपस्थिति बनी तो आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डा. बी राजेन्दर ने सोमवार को सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर सूचित किया कि वे सरकारी सेवकों के समय पर कार्यालय पहुंचने की गारंटी करें। सभी सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक सिस्टम पर उपस्थिति भी दर्ज करनी है।

इस पत्र में उन कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है, जो आदतन देरी से ऑफिस पहुंचते हैं। कहा गया है कि देर से बार-बार उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। 1 घंटा देर से कार्यालय पहुंचने वाले कर्मियों के आकस्मिक अवकाश (CL) के खाते में आधे दिन की छुट्टी दर्ज कर दी जाएगी। सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद भी किसी अधिकारी-कर्मचारी को महीने में सिर्फ 2 दिन देर से कार्यालय आने की छूट दी जाएगी।

लेकिन, इसके लिए भी पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार या सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर अगर कोई सेवक हाई कोर्ट, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सूचना कार्यालय आदि संस्थानों में अगर जाते हैं तो उन्हें देर से आने पर भी दंडित नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि बीते दिनों में बिहार सरकार के ऐसे कर्मचारी या पदाधिकारी, जो फील्ड में घूमने का काम करते हैं, उनकी हाजिरी मोबाइल एप से बनाने का निर्णय लिया हैं। मोबाइल एप के जरिए इसकी भी मानीटरिंग होगी कि कर्मचारी या पदाधिकारी अपने क्षेत्र में गए भी थे या नहीं। राज्य सरकार जल्द ही यह व्यवस्था लागू करने वाली है। गृह विभाग की विशेष शाखा की तरफ से बेल्ट्रान को पत्र लिखकर GPS आधारित मोबाइल एप तैयार करने को कहा है।

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