बिहार के सभी कार्यालयों में कर्मियों के लिए नया नियम जारी – अब खाने-पीने का समय तय.. जानें –

डेस्क : बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी विभाग और कार्यालयों में आने जाने से लेकर भोजन का भी समय निर्धारित कर दिया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी किया है. जिससे अब कोई भी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस से बाहर नहीं जा पायेंगे. सभी विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों के ऑफिस आने और लंच करने का समय भी निर्धारित किया गया है. अब सभी कर्मियों की हाजिरी बॉयोमेट्रिक के ही माध्यम से लगेगी. इसे सभी कार्यालयों में अब से अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने इनसे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा DGP, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारियों को भी जारी किया है.

कार्यालयों में लंच का समय हुआ जारी : एक जानकारी के अनुसार जिन कार्यालय और विभागों में सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रवधान है, उसमें कर्मचारियों को 09:30 बजे आना होगा. वहीं, जाने के लिए शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है. महिलाएं 1 घंटे पहले यानि 5 बजे जाने का समय निर्धारित होगा. इस कार्य अवधि के दौरान दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच का समय होगा. वहीं, जिन कार्यालयों में सप्ताह में 6 दिन काम करने का प्रावधान दिया गया है, वहां पर कर्मचारियों को सुबह 10बजे से शाम 5 बजे तक काम करने का समय रहेगा. इस कार्य अवधि में दोपहर 1:30 से 2:00 तक भोजन अवकाश का समय भी होगा. इन कार्यालयों में नवंबर से फरवरी माह तक का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही होगा.

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