नीतीश सरकार ने प्रखंड प्रमुख का कद बढ़ाया – अभी तक BDO के पास था अधिकार..

डेस्क : मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर अहम खबर है। इस योजना में अब प्रखंड प्रमुख को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इससे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रखंड समिति के अध्यक्ष होते रहे हैं। लेकिन नियम में बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है। बता दें कि प्रखंड प्रमुख की ओर से सरकार से नियमों में संशोधन की मांग की गई थी।

डीएम को मिले ये आदेश

पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम को मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति गठित करने को कहा है। उन्होंने संबंधित प्रखंड के प्रमुख को प्रखंड समन्वय समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर डीएम को कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले इस समिति के अध्यक्ष को बीडीओ बनाने का निर्देश दिया गया था।

किसानों के लिए दिए निर्देश

इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसान खेतों में फसल अवशेष (धान की डंठल या पुआल) न जलाएं। अगर कोई समूह या किसान ऐसा करता है तो उसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। फसल अवशेष को खेत में जलाने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, यह बात किसानों को बतानी चाहिए। इसके बावजूद यदि कोई किसान आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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