Bihar में दूसरी शादी के लिए नीतीश सरकार ने बनाया नए नियम, जान लीजिए विस्तार से..

डेस्क : पति पत्नी जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए हकदार नहीं होगी. बिहार सरकार ने किसी भी स्तर के कर्मी को दूसरी शादी के लिए कानून बताए हैं। उन्होंने कहा यह शादी तभी मानी जाएगी जब इसके लिए पहले सरकार से अनुमति ली जाएगी। दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिली तो ही उसको अनुमति मिलेगी वरना वो शादी मान्य नहीं होगी। पति पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह के लिए स्वीकार नहीं जाएगा इस तरह से उत्पन्न संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी भी नहीं दी जाएगी।

सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तैयार होती है। अगर सरकार से अनुमति लेकर कोई विधि सम्मत विवाह करता है तो ऐसी स्थिति में जीवित पत्नी या उसके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी पहली पत्नी का स्थान पहला ही माना जाएगा ।इससे संबंधित आदेश प्रमुख विभागों में डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त अधिकारियों को भेज दिया गया है।

दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा आधारित नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब योग्यता पर खरे उतरते हैं। इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से कई सारे नियम और कानून निकाले जाते हैं। जो अनिवार्य होते हैं। पहली पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की बात आए तो ऐसे में सभी जीवित वैद्य पत्नी की तरफ से अनापत्ति या शपथ पत्र देना होगा।

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