पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए 11 पैमाने, इनपे जो खरा उतरेगा वही लड़ सकेगा चुनाव…
बिहार में लोग बेसब्री से पंचायत चुनाव 2021 के तारीखों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग समय-समय पर विभिन्न नियमों कानूनों की घोषणा करते रहता है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए 11 पैमाने तय किए हैं। इन पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।
ये व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं चुनाव- राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार में दोषी ठहराये गए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो , 21 वर्ष से कम उम्र का हो ,दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो , किसी सरकारी सेवा में हो, चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया हो, या कोई लोक सेवा में नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो ऐसे लोग पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जो व्यक्ति किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 6 महीने से अधिक की सजा पा चुका है वो भी पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगा। आयोग के अनुसार जो व्यक्ति पंचायत के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो या किसी कानून के तहत स्थानीय प्राधिकार का सदस्य नहीं बन सकता हो ऐसे लोग भी पंचायत चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को राहत देते हुए कहा है कि चुनावों में हिस्सा लेने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र को आवश्यता नहीं होगी।