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बिहारी रिपोर्टर

बिहार सरकार ने सभी DTO को दिया आदेश, एक्सीडेंट होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर का लाइसेंस भी होगा कैंसल

डेस्क : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब सरकार ने नया नियम बनाया है। सरकार का कहना है की अगर इस तरह से कार्य किया जाए तो बिहार में रोजाना होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। इस मामले में अगर किसी भी व्यक्ति का वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो चुका है तो उसका रेजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

जिला परिवहन अधिकारी ने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा की है। बीते बुधवार को बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सड़क दुर्घटना में लिप्त पाए गए जितने भी वाहन है उनका रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस सीधा रद्द करने की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। इस वर्चुअल वार्ता में सड़क दुर्घटनाओं पर बात चीत हुई। उपर्युक्त निष्कर्ष की सबने सराहना की है।बीते समय से राज्य में सड़क दुर्घटना होना आम बात हो गई है, इसका एक प्रमुख कारण है सड़क पर गाड़ियों की तादात का बढ़ जाना। अक्सर ही यह देखा गया है की जब सड़क पर गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं तो सड़क दुर्घटना जरूर होती है।

परिवहन मंत्री शीला कुमारी द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अगर आप सड़क पर दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे है और दो पहिया वाहन पर दो के बजाय तीन लोग कभी ना बैठे, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और ध्यान रहे कि जब भी हाईवे पर सफर करें तो ओवरलोड गाड़ियों को ना चलाएं। अगर किसी भी वाहन को दुर्घटनाग्रस्त पाएं तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। बता दें कि अब जिलों में सुरक्षा को लेकर जमकर प्रचार- प्रसार चल रहा है। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त ओवरस्पीडिंग, सीट-बेल्ट और हेलमेट का उच्चतम ध्यान रखें।

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