बिहार में शराबबंदी कानून होगा अब और भी सख्त , शराब पकड़ाने पे जब्त होंगे मकान…

डेस्क : बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू है लेकिन, राज्य में शराब की खरीद बिक्री और सेवन पे सरकार अभी तक रोक नहीं लगा पाई है। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब का धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य में शराबबंदी कानून के प्रावधानों को अब और भी सख्त किया जाएगा।

कानून में होगा संशोधन- राज्य में शराबबंदी के लिए लागू कानून “बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018” में संशोधन करके “बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2021” को लागू किया जाएगा। इस संशोधन से शराबबंदी कानून को और सख्त बनाया गया है। संशोधन के बाद शराबबंदी कानून को तोड़ने पे जब्ती , गिरफ्तारी , भवनों की सिलबंदी जैसी कार्यवाईया की जाएंगी।

2016 से लागू है शराबबंदी- 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने ये वादा किया था कि वो राज्य में शराबबंदी लागू करेंगे। बाद में सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार ने 2016 से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कर दी थी। हालांकि जमीनी स्तर पे हकीकत कुछ और ही है और अब बिहार अवैध शराब का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार समय समय पे शराबबंदी कानून में संशोधन करते रहती है।

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