बिहार पंचायत चुनाव में मास्क लगाकर ही वोट दें, अन्यथा भरना होगा 50 रूपए जुर्माना

डेस्क : बिहार पंचायती चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कोविड महामारी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है की जितने भी अधिकारी सुरक्षा बल और मतदान करने लोग पोलिंग बूथ पर आएं वह सभी कोरोना के नियमों का पालन अवश्य करें, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो महामारी फैलने के पूरी सँभावना बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए वोट देने आता है तो उससे 50 रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान होने वाले सभी कार्यों को लेकर जिला अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह जानकारी दे दी गई है की वह ऊपर से तय किए गए नियमों का पालन करें। चाहे कुछ भी हो जाए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही 5 लोगों से ज्यादा प्रचार करने के लिए लोग नहीं जुटेंगे। मतदान केंद्र में यह सुविधा दी गई है की हर मतदाता 6 फुट की दूरी बना कर रखे है। जब मतगणना हो तब अधिकारी भी सतर्क रहें। जरूरत पड़ने पर पीपीई किट के इस्तेमाल पर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र में पहुंचे उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होना अनिवार्य होगी इसके लिए लेज़र थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जा रही है। आयोग की और से कहा गया है की 850 मतदाताओं पर सिर्फ एक ही मतदान केंद्र गठित किया जाएगा। आवेदन के वक्त भी सिर्फ एक वाहन ले जाने की अनुमति दी गई है। चुनावी सभा में भाग लेने वालों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा तय संख्या से अधिक नहीं होगी। उपयुक्त बताई गई किसी भी बात का उल्लंघन होता है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक़ उचित कार्यवाही की जाएगी।

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