LJP : चाचा-भतीजे में सुलझेगा चुनाव चिन्ह विवाद? 29 नवम्बर को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग..

Symbol Dispute : चुनाव आयोग (Election Commission) लोक जनशक्ति पार्टी (Lok Janshakti Party) के चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर 29 नवम्बर को सुनवाई करने वाला है। इसके लिए चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। सुनवाई के लिए 29 नवंबर, दोपहर 3 :00 बजे का समय तय किया गया है।

आपको बता दें कि आयोग ने अपनी पिछली सुनवाई अक्टूबर में अंतिरम आदेश में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को ही लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का उपयोग करने से रोक दिया था। साथ ही आयोग ने कहा था कि मुद्दे का निपटारा नहीं होने तक प्रतीक ‘बंगला’ का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।आयोग द्वारा दोनों गुटों से कहा गया है कि वे 28 नवंबर तक कोई नया दस्तावेज जमा करें और एक दूसरे के साथ एक कॉपी साझा करें।

चिराग पासवान के गुट को अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नाम से जाना जाता है और उनके पास चुनाव चिन्ह ‘हेलीकॉप्टर’ है।जबकि दल के नेतृत्व को लेकर भतीजे के सामने खड़े पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और सिलाई मशीन को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया था। इसके बाद बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस ने पार्टी नेतृत्व पर दावा किया था। इसके बाद चाचा और भतीजे के बीच तीखे बयानों के बाण चलने लगे थे। पार्टी नेतृत्व के संबंध में दोनों गुटों ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था।

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