बैंक में लंच के बाद होगा काम कहने वाले कर्मचारियों की ऐसे करें शिकायत, समझिए बैंक ग्राहकों के अधिकार

Bank Lunch Time Rules : बैंक से संबंधित कामों से हर किसी को ही आए दिन दो-चार होना पड़ता है। जहां की छोटे-छोटे कामों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो लंबी कतार में घंटों लगे रहने के बावजूद नंबर आने पर काउंटर स्टाफ द्वारा लंच टाइम रहने सर्वर डाउन या फिर कुछ अन्य वजह बताकर भी कस्टमर को वापस लौटा दिया जाता है या फिर सही जानकारी ना देकर बस इधर-उधर काउंटर टू काउंटर दौड़ाया ही जाता है। ऐसे में दिक्कत होना किसी भी उपभोक्ता के लिए काफी सामान्य है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हालांकि बैंक सर्विस से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं जो सभी कस्टमर्स की जानकारी में होना काफी जरूरी रहती हैं, जिनकी मदद वो वक़्त ज़रूरत ले सकें।

सभी बैंक स्टाफ एक साथ नहीं जा सकते लंच ब्रेक पर बैंक के स्टाफ की सबसे बड़ी समस्या है जो सामने आती है, वह है लंच ब्रेक ।हालांकि इस संबंध में नियम यह बना है कि बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच करने नहीं जा सकते हैं। वह एक-एक करके जाएंगे ताकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन का काम चलता रहे और कस्टमर्स को घंटों इंतजार ना करना पड़े।

कस्टमर्स से सही तरीके से बात करना बैंक एम्प्लॉय का कर्तव्य वहीं अगर कोई बैंक कर्मचारी सही तरीके से अपने कस्टमर के साथ व्यवहार ना करें और बात भी तरीके से ना करे तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है। शुरुआती दौर में अगर बैंक अपना कंप्लेंट रजिस्टर रखती है तो उसमें शिकायत लिखी जा सकती है। कंप्लेंट रजिस्टर्ड न होने पर बैंक मैनेजर या बैंक के किसी भी नोडल ऑफिसर से शिकायत की जा सकती है। इसके अलावे हर बैंक का एक ग्रेवांस रिड्रेससेल फोरम रहता है। जहां पर बैंक एम्पलाई की शिकायत करवाई जा सकती है। यहां पर ईमेल करके या दिए गए नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है जो कि बैंक की वेबसाइट से आसानी से उपलब्ध हो सकता है।

बैंक लोकपाल में की जा सकती है बैंक की शिकायत ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम के अलावे वर्ष 2006 में आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी।जिसके अंतर्गत ग्राहकों की शिकायतों का समाधान हो सके। इसमें बैंक से संबंधित शिकायत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान दिया जाना जरूरी रहता है। जो हैं कि अगर बैंक ने कस्टमर की शिकायत खारिज कर दी हो या फिर बैंक के जवाब से कस्टमर संतुष्ट ना हो या बैंक में कंप्लेंट रिसीव करने के बाद भी एक महीने तो कोई जवाब ना दिया हो। लेकिन लोकपाल में शिकायत करने से पहले ध्यान सिर्फ इतना रखना जरूरी है । इसकी एक शिकायत पहले लिखित तौर पर संबंधित बैंक में की जानी चाहिए और उसके बाद बैंक लोकपाल ऑफिस में उक्त बैंक का कर्मचारी के विरुद्ध एक वर्ष के अंदर ही शिकायत करनी चाहिए। बैंक लोकपाल में टोल फ्री नंबर 14448 पर या इसके एक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

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