लाउडस्पीकर विवाद! अजान के दौरान नहीं बजाई जा सकती हनुमान चालीसा, नासिक आयुक्त का सख्त आदेश

डेस्क : अज़ान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है.  नासिक में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।  वहीं कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसके लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

मस्जिद के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं होगी।नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी।  अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक इसकी इजाजत नहीं होगी।  उनके मुताबिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।दीपक पांडेय के आदेश के अनुसार 3 मई यानि ईद तक सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मंजूरी लेनी होगी. 

अगर कोई 3 मई के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।पता चला है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही इस मामले पर महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी के बीच सोमवार को अहम बैठक हुई.  इस बैठक में हर पहलू पर विचार कर एक अहम फैसला लिया गया है. 

इसके तहत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले पुलिस की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।महाराष्ट्र सरकार के एक बयान के मुताबिक अब से बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.  महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए मंजूरी जरूरी है।  नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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