डेस्क : पूरे भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका पैसा सहारा इंडिया (Sahara India) में न फंसा हो। सहारा इन निवेशकों को उनकी जमा रकम का मैच्योरिटी पर भी भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके चलते तमाम अदालतों में मुकदमों की लाइन लगती जा रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने SEBI की लीगल हेड को 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं।
आपको बता दें कि बीते मंगलवार को न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया। वे सहारा इंडिया (Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों की जमा राशि के भुगतान को लेकर दायर दो सौ से अधिक हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे। इसी दौरान कोर्ट ने पूछा कि सहारा की विभिन्न स्कीमों में जिन लोगो ने अपना पैसा जमा किया है, वह उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? इसपर सहारा इंडिया के अधिवक्ता ने कहा कि सहारा ग्रुप आफ कंपनीज की 24,000 करोड़ से ज्यादा राशि सेबी के पास जमा है। अगर सेबी उसे लौटा देती है तो निवेशकों को भुगतान कर दिया जाएगा।
इस दौरान कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता से पूछा कि वह सहारा ग्रुप की राशि उसे क्यों नही लौटा रही? इसके साथ कोर्ट ने अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह सेबी के लीगल हेड को अदालती आदेश की जानकारी मुहैया कराएं, ताकि 28 मार्च को वे अदालत में उपस्थित हो सकें।