आ गई पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने कीअंतिम तिथि, नहीं कराया अब तक तो न करें देर

अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो एक बार इस खबर को जरूर पढ़ लें। क्योंकि पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून को समाप्त हो रही है. हालांकि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था.

बता दें कि अगर इसके बाद भी कोई पैनकार्ड होल्डर अपना आधार पैन से लिंक नहीं करता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. गौरतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. आपका पैन कार्ड एक साल यानी मार्च 2023 तक काम करता रहेगा. आपको बता दें कि इस कारण किसी को भी 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद भी आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. जिसके बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएगा. इसके बाद भी अगर आप इस डीएक्टिवेट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

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