ट्रेन, हवाई जहाज़ टिकट और होटल बुकिंग पर पड़ सकती है महंगी, कैंसिलेशन चार्ज पर देना होगा टैक्स

डेस्क : अगर आप भी यात्रा और घुमने के शौकीन है तो यह जानकारी आपके लिए है, अब हवाई , रेल और होटल की बुकिंग कैंसिल करना आपको पड़ेगा महंगा और आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. दरअसल, अगर कोई व्यक्ति होटल, ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट बुक कराने के बाद उसे कैंसिल करता है तो उसे टैक्स कैसिलेशन पर टैक्स भरना पड़ेगा।

train ticket one

सरकार ने इसे लेकर साफ कर दीया है. गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स के नियमों के अनुसार, बुकिंग कैंसिल करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा होगा . डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है. तो अब ग्राहक को जुर्माने पर टैक्स देना पड़ेगा. इसके मुताबिक, होटल और टूर ऑपरेटरों के जरिए की गई बुकिंग को कैंसिल कराने पर जीएसटी टैक्स अदा करना अब अनिवार्य होगा.आपको बता दें कि ग्राहक ने बुकिंग के समय पर जो जीएसटी दर अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी टैक्स देना होगा।

काफी समय से इसको लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे, जिनको लेकर विवाद चल रहा था. अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस मामलें में स्पष्टीकरण जारी किया है. बता दें कि वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें अलग-अलग स्थितियों को समझाया गया है. यह जीएसटी कानूनों संदर्भ में है. इसके तहत किसी अनुबंध को लेकर सहमत होना सेवा की आपूर्ति है. इन्‍हीं में से एक सर्कुलर में अलग-अलग स्थितियों में कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी लागू करने की बात को साफ किया गया है।

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