किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद Loan देना होगा या नही? क्या कुछ बदल जाते हैं नियम – जानिए विस्तार से

डेस्क : बढ़ती महंगाई के बीच लोग कई बड़े काम को करने या कुछ खरीदने के लिए लोन लेते है। आज के समय में लोन मिल भी जाते हैं। ऐसे मे यदि लोन लेने से जुड़े हुए व्यक्ति को मौत हो जाती है तो ऋण या क्रेडिट कार्ड से पैसा कौन चुकाता है। ऐसे मे परिवार वालों को तंग किया जाता है। इससे जुड़े क्या नियम है आप को पता होना चाहिए।

पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड : पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की बिना ऋण चुकाए मौत हो जाए तो बैंक उसके परिवार से पैसा नहीं मांग सकता है। पर्सनल लोन को सिक्योर्ड लोन नहीं होता है। ये ऋण असुरक्षित ऋण होता है। बैंक पैसे चुकाने के लिए दवाब नहीं बना सकता है। क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर्ड लोन है। ऐसे में किसी क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता मृत्यु होने पर बैंक मृतक के परिजनों को बिल चुकाने के लिए नहीं कह सकता है।

होम लोन में जाने क्या नियम है : होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है। इस लोन में लोन धारकों के अलावा एक को-एप्लिकेंट का नाम भी होता है।यदि लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो को एप्लिकेंट से पैसा लिया जाता है। वहीं लोन लेते समय बीमा भी होता हैं, कोई अनहोनी होने पर बैंक अपना पैसा इंश्योरेंस से ले सकता है। मौत की स्थिति में बैंक संपत्ति बेचकर कर्ज चुका सकता है। बैंक कर्ज में ग्राहक की संपत्ति की नीलामी कर उसकी रकम वसूल कर सकता है।

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