अब थाने जाने की जरूरत नहीं! घर बैठे यूं बनेगा चरित्र प्रमाणपत्र, जानें – क्या करना होगा..

डेस्क : बिहार वासियों के लिए काम की खबर है। अब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए पुलिस विभाग में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। अब आपको घर बैठे करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगी। गृह विभाग की ओर से तमाम जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी को इस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए कह दिया है। बता दें कि बिहार लोक सेवा प्राधिकरण के तहत चरित्र प्रमाण पत्र की ऑनलाइन कॉपी मोबाइल और ई-मेल पर 14 दिन में भेजनी होती है।

मालूम हो कि पहले चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए थानों में जाना पड़ता था। पिछले साल गृह विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल बनाया, जिसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था शुरू की गई। अब ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी भी घर बैठे उपलब्ध होगी।

इसके लिए आवेदकों को सर्विस प्लस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में ही नाम, पता आदि के साथ मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का विवरण देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी जिसका उल्लेख आवेदन में किया गया है।

देरी करने पर अधिकारी पर होगा जुर्माना : चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्र प्राप्त होने के 14 कार्य दिवसों के भीतर प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित दोषी अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कम से कम 500 रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये का एकमुश्त जुर्माना लगाने का प्रावधान है। गृह विभाग ने इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।

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