वाहन मालिकों के खिलाफ केस करने की तैयारी में परिवहन विभाग, देखिए कहीं आप तो नहीं..

डेस्क : बिहार में परिवहन विभाग एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग ने राज्य के करीब 4 लाख वाहनों के टैक्स डिफॉल्टर मालिकों पर केस दर्ज करने का फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह जानकारी आपके लिए जान लेना काफी आवश्यक है।

विभाग पहले इन सभी वाहन मालिकों को नोटिस भेजेगा इसके बाद इन वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा और ब्याज समेत टैक्स को वसूलने की रणनीति बनाई जाएगी। मालूम हो की बिहार में अभी भी 1 करोड़ से अधिक निबंधित गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से 3 लाख 94 हज़ार 174 वाहन मालिकों ने समय पर अपनी गाड़ी का टैक्स नहीं जमा किया है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, नोटिस देने के 21 दिनों के बाद भी अगर वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। परिवहन विभाग के नियमानुसार टैक्स डिफॉल्टर पर 200% तक आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्टिफिकेट केस दर्ज हो जाता है तब 12% ब्याज भी परिवहन विभाग वसूल सकता है। वाहन मालिकों को सरकार की तरफ से समय-समय पर छुट भी दी जाती रही है।

गौरतलब है, की पिछले साल बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में वाहन मालिकों को 6 महीने का समय दिया था लेकिन वाहन मालिकों ने इसके बावजूद टैक्स नहीं जमा किया। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों में सबसे ज्यादा पटना जिले के वाहन मालिक हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर दूसरे पायदान पर है। तीसरा स्थान पूर्णिया का है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस जानकारी का उद्देश्य किसी पे टिका टिपण्णी करने का नहीं बल्कि पाठकों को असल जानकारी देना है।

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