अब Bihar में महिलाओं के साथ की छेड़खानी तो खैर नहीं! जानें- नीतीश  सरकार का प्लान…..

डेस्क : बिहार में अब महिलाओं की सुरक्षा तीसरी आंख करेगी। जी हां….महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक नया कानून पारित किया गया है। इस कानून का नाम बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा तीसरी आंख से की जाएगी। तो आइए इस कानून के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पटना के रवींद्र भवन में बीजेपी की ओर से आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही नया कानून बनाया गया है। अब बालू माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया और महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले माफिया बिहार छोड़कर भाग लेंगे। अब महिलाएं रात 12 बजे भी बाहर निकल सकेंगी।

सभी संस्थानों में कैमरे लगाना अनिवार्य

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में हर संस्थान और कार्यालय को, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। संस्थानों के अंदर और संस्थानों के बाहर सड़कों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का कानून बनाया गया है। पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जायेंगे। गांवों के सभी चौराहों और धार्मिक स्थलों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा। साथ ही महिलाओं से छेड़छाड़ व अन्य आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी।