Land News :अब बिहार में नहीं बेच सकेंगे पुश्तैनी जमीन, जानें- क्या है नया नियम….

Land News : बिहार में भूमि विवाद के कई मामले सामने आते रहते हैं। बिहार में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने भाई या चाचा की जमीन बिना अनुमति के बेच देता है। लेकिन अब ऐसे मामले देखने को नहीं मिलेंगे। अब वही व्यक्ति जमीन बेच सकेगा, जिसके नाम से जमाबंदी होगी। पंजीयन का अधिकार केवल उन्हीं को होगा। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में।

पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए यह जरूरी होगा कि उसका बंटवारा कानून के मुताबिक हो और जमाबंदी खुद के नाम पर कायम हो। यानी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पहले बंटवारे के दस्तावेज तैयार कराने होंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने सभी निबंधन एवं उप निबंधन कार्यालयों को पत्र भेज दिया है। इसका असर भी शुरू हो गया है।

इस नियम को बिहार सरकार ने जमाबंदी नियमावली के जरिए 10 अक्टूबर 2019 को ही लागू कर दिया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में चला गया और वहां से इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। पिछले सप्ताह बिहार सरकार द्वारा 2019 में लागू जमाबंदी नियमों को मान्य करते हुए हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसे अब निबंधन कार्यालयों में लागू कर दिया गया है। गुरुवार को जिले के दोनों निबंधन कार्यालयों में भीड़ उमड़ने से चुनिंदा दस्तावेजों का ही निबंधन हो सका।

अब जमीन की गलत बिक्री नहीं होगी

जमाबंदी नियमावली लागू होने से भूमि विवाद स्वत: कम होने लगेंगे। कुछ ही दिनों में इसका असर साफ नजर आने लगेगा। पहले पिता, दादा और दादा के नाम से दर्ज जमाबंदी जमीन में अपना हिस्सा बता कर जमीन बिना किसी रोक-टोक के बेच दी जाती थी। मारपीट और हत्या जैसे अपराधों का यह भी एक बड़ा कारण था। अब भू-माफियाओं की कमर टूटेगी। जमीन रजिस्ट्री में नये जमाबंदी नियम लागू होने के बाद अब भू-माफियाओं की कमर टूट जायेगी।