Liquor Rule : एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे और कितनी शराब लेकर जा सकते है? जानें- नियम….

Liquor Rule: कई बार लोग यात्रा के दौरान अपने साथ शराब की बोतल भी ले जाते हैं। लेकिन शराब (Liquor) की बोतल ले जाने से पहले आपको कुछ नियम जान लेने चाहिए। वरना आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं।

क्या आपको पता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य आप कितनी शराब (Liquor) की बोतल ले जा सकते हैं? मेट्रो (Metro) का या ट्रेन (Train) में कितनी शराब की बोतल के साथ सफर कर सकते हैं? यदि आपका जवाब ना है तो आज हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है नियम।

एक राज्य से दूसरे राज्य शराब ले जाने के नियम

अलग-अलग राज्यों में शराब (Liquor) को लेकर अपने नियम है। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में शराब ले जाना बैन है। इन राज्यों में शराब ले जाने पर आपको सजा हो सकती है। वहीं कुछ राज्यों में आप लिमिट के अनुसार शराब ले जा सकते हैं। लिमिट से अधिक शराब ले जाने पर आपको सजा हो सकती है।

क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब?

रेलवे (Railway) के नियमों के अनुसार ट्रेन में शराब ले जाना माना है। इतना ही नहीं रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के मुताबिक ट्रेन में या रेलवे परिसर में या फिर प्लेटफार्म के आसपास शराब पीते या लेकर जाते हुए पकड़े जाने पड़ आपको सजा हो सकती है।

कार में शराब ले जाने के नियम

यदि आप कर में यात्रा कर रहे हैं। और अपने साथ शराब ले जा रहे हैं। आप जिस जगह हैं उस राज्य में शराब को लेकर बनाए गए नियम को अच्छे से जान लेना जरूरी है। किसी-किसी राज्य में शराब बैन है।

वहां पर आप यदि शराब की बोतल के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। वहीं पर कुछ राज्यों में कितनी शराब ले जानी है उसका लिमिट तय किया गया है। यदि आप उससे ज्यादा की शराब ले जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दिल्ली मेट्रो में

दिल्ली मेट्रो में आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की बोतल ले जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो के किसी भी परिसर में शराब पीने पर बैन है। मेट्रो स्टेशन परिसर और ट्रेन में यदि कोई यात्री शराब पीता पकड़ा जाएगा तो उस पर कई कार्रवाई हो सकती है।

प्लेन में शराब ले जाने का क्या है नियम

प्लेन में आप चेकिंग सामान के साथ 5 लीटर शराब ले जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि शराब में 70% से अधिक अल्कोहल नहीं होना चाहिए। वहीं 25% से कम अल्कोहल वाले शराब को लेकर जाने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है।