अगर पुलिस FIR लिखने से करें इनकार तो ऐसे करें शिकायत? जानें- अपने कानूनी अधिकार….

Police FIR : हर क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन होता है। किसी भी छोटे अपराध या धोखाधड़ी के मामले में, हर कोई अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकता है और शिकायत दर्ज करा सकता है।

लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस द्वारा थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। ऐसे में लोग थककर हारकर घर लौट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास और भी कई विकल्प हैं। ऐसी स्थिति में आप संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं।

ऐसे कर सकते हैं शिकायत

अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप पुलिस विभाग के विजिलेंस विभाग में फोन करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप थाने से ही कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा आप किसी वरिष्ठ अधिकारी जैसे एएसपी, डीसीपी या एसपी कार्यालय में जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, बल्कि एफआईआर लिखने से मना करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी।

कोर्ट जाना भी एक विकल्प

अगर आला अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप इसकी शिकायत स्थानीय अदालत में मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर सकता है। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

ई एफआईआर एक विकल्प

अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आप ऑनलाइन जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसे ई-एफआईआर कहा जाता है। हर इलाके में पुलिस की एक वेबसाइट होती है, जहां जाकर आपको सारी जानकारी देनी होती है और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद आपके मामले की जांच शुरू हो जाती है।