Train Ticket : अब ट्रेन टिकट लेने के बाद भी भरना पड़ेगा जुर्माना, जल्दी जानिए ये नियम….

Train Ticket Rules : भारतीय रेलवे (Indian Railway) हर रोज लगभग 22,000 ट्रेनों का संचालन करता है और उन ट्रेनों से लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं. इतनी भारी संख्या में सफर करने वाले पैसेंजर को लेकर रेलवे ने कई खास नियम भी बनाए हैं और लगातार नियम में बदलाव भी करता राहत हैं. वहीं सफर से पहले पैसेंजर को टिकट लेने को लेकर खास नियम बनाया गया है.

अगर कोई पैसेंजर बिना टिकट (Ticket) के सफर करते हो पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है. हालांकि, कई लोगों के मन में इस तरह का भी सवाल आता है कि क्या टिकट लेने के बावजूद भी जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आपके मन में भी ऐसा ही कुछ सवाल है तो आइए आज इसका जवाब जान लेते हैं.

दरअसल, भारतीय रेलवे (Indian Railway) द्वारा पैसेंजर को लेकर बनाए गए कई खास नियम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है. जिसकी वजह से उन्हें भारी जुर्माना (Fine) भरना पड़ जाता है. हालांकि, लोगों के पास टिकट होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है तो आज आप भी रेलवे कैसे खास नियम के बारे में जान लें वरना आपको भी कहीं न कहीं जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ये है खास नियम

बता दें कि, अगर आपकी ट्रेन दोपहर की है तो आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर करीब 2 घंटे पहले पहुंच सकते हैं. जबकि अगर आपकी ट्रेन रात की है तो आप स्टेशन पर 6 घंटे पहले ही पहुंच सकते हैं.

अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना होगा लेकिन अगर आप इस नियम के अनुकूल काम करते हैं और अधिक समय रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं तो टीटीई से पकड़े जाने के बाद आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं अगर आप अधिक से अधिक समय रेलवे स्टेशन पर बिताना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म टिकट जरूर ले लें.