डेस्क : अगर आप भी सहारा इंडिया (Sahara India) में अपना पैसा निवेश किए हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। क्योंकि निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय (Subrato Rai) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ग्राहकों को पैसे वापस करने के लिए कई विकल्प लेकर आया है। लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें खारिज कर दी और सुब्रत रॉय सहारा को 11 मई को पेश होने को कहा है। सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निवेशकों द्वारा जमा कराए गए पैसे के भुगतान को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय को 11 मई को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार के गरीब लोगों की मेहनत की कमाई, जो निवेशकों द्वारा सहारा कंपनी की विभिन्न योजनाओं में जमा की गई है, कितनी जल्दी वसूल की जा सकती है. जल्द ही वापसी होगी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी की ओर से पेश अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ग्राहकों को पैसे वापस करने के लिए कई विकल्प लेकर आया था लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें खारिज कर आदेश पारित कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा कंपनी द्वारा 27 अप्रैल तक मामले की स्पष्ट रूप से कोर्ट को जानकारी नहीं दी जाती है तो हाईकोर्ट मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें वापस किया जा सके। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि कोर्ट में दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सहारा की कई योजनाओं की अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं लौटाया जा रहा पैसा।