बिहार : गाड़ी के पीछे बैठने के बदल गए नियम – जानिए परिवहन विभाग का नया निर्देश..

डेस्क : राज्य में जल्द ही गाड़ियों में आगे बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने की भी सख्ती की जायेगी. जल्द ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे लागू भी किया जायेगा. परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में आला अधिकारियों ने कहा कि अब भी ग्रामीण-शहरी इलाकों में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर और आगे बैठे लोग सीट बेल्ट कम से कम ही लगाते हैं. ऐसे ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों पर जुर्माना लगाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही भी की जायेगी.

पुराने वाहनों के लिए भी लिया जायेगा निर्णय : नई गाड़ियों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की भी व्यवस्था है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में नहीं ऐसा नही हैं. इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि पुरानी गाड़ियों में यह करना संभव ही नहीं है. लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो संबंधित गाड़ियों के एजेंसी के माध्यम से सीट बेल्ट लगाया जायेगा. बिहार में अभी आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है और अब हर दिन सभी गाड़ियों की जांच भी होगी.

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