बिहार में जमीन की जमाबंदी को Aadhar Card से लिंक करना हुआ जरूरी? जानें- कैसे करें ?

डेस्क : बिहार में भूमि निबंधन को लेकर कई बदलाव किये गये हैं। इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। इस नियम के तहत पैतृक जमीन बेचने के लिए जमाबंदी जरूरी है।

दरअसल, बिहार में भूमि विवाद के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से कई नियमों में बदलाव लाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने पर जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। तो आइए इस संबंध को विस्तार से जानते हैं।

अधिकांश जमीन पूर्वजों के नाम

लोगों कहना है कि इतनी जटिल प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब भी बिहार में ज्यादातर जमीन बाप-दादा के नाम पर ही है। बहुत से लोग, बड़े परिवार होने के कारण, ज़मीन का मौखिक बँटवारा करके अपनी हिस्सेदारी बसा रहे हैं। अब पुराने लोगों के नाम पर जमाबंदी होने के कारण वे जमीन कैसे बेचेंगे या खरीदेंगे। यह चिंता का विषय बना हुआ है।

जाना होगा जोनल ऑफिस

पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी को अपने नाम से कराने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना होगा। जमाबंदी अपने नाम कराने के लिए जिस नाम पर जमाबंदी है।

यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, बंटवारे के कागजात, वंशावली, जमीन के कागजात के साथ-साथ पहचान प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही अंचल कार्यालय जा कर जमीन के सभी हिस्सेदारों हिस्से पर बात कर सहमति पर देनी पड़ेगी। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद जमाबंदी में बदलाव संभव है।