बिहार की गाड़ियों में लगेगा ‘नो-हॉर्न’ स्टीकर, जान ले यह नियम नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना..

डेस्क : केंद्र सरकार द्वारा देश भर की गाड़ियों में फ़ास्ट टैग लगाना अनिवार्य करने के बाद बिहार सरकार ने भी बिहार की गाड़ियों के लिए एक नया नियम बनाया है। बिहार परिवहन विभाग राज्य भर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए राज्य की गाड़ियों में ‘नो हॉर्न’ स्टिकर लगाना अनिवार्य करने वाली है।

लगेगा ‘नो हॉर्न’ स्टिकर- राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग की योजना है कि गाड़ियों पे ‘नो हॉर्न’ स्टिकर लगाकर राज्य भर में लोगों को जागरूक किया जाए , ताकि लोग हॉर्न का कम इस्तेमाल करें। राज्य भर की निजी तथा सरकारी गाड़ियों पे नो हॉर्न स्टिकर लगाना अनिवार्य करने वाली है। इसकी शुरुआत चार जिलों पटना, गया, भागलपुर, तथा मुजफ्फरपुर से होगी। इन जिलों के सभी सरकारी गाड़ियों में मार्च से ‘नो हॉर्न’ स्टिकर लगाने का काम चालू हो जाएगा। नए दिशानिर्देश को जल्द ही सभी जिलाधिकारियों को भेजा जाएगा।

तेज हॉर्न बजाने पर लगेगा जुर्माना- परिवहन विभाग अब उन गाड़ियों से भारी जुर्माना भी वसूल करेगा जिनमे तेज हॉर्न लगाया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत वैसे वाहन मालिक जिन्होंने वाहन के ओरिजिनल हॉर्न को दूसरे तेज आवाज वाले हॉर्न से बदल दिया है। उनसे पहली बार तेज हॉर्न बजा कर नियम तोड़ने पर 1000 तथा दूसरी बार नियम तोड़ने पर 2000 का जुर्माना लगेगा।

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