Bihar Land : बिहार में जमीन बंटवारे को लेकर बदले नियम – जान लीजिए ये नया नियम…

Bihar Land : भूमि निबंधन नियमों में बदलाव के बाद बिहार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि भूमि विवादों को रोका जा सके।

अगर आप अभी भी इस नए नियम से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब स्वघोषित वंशावली वाले लोग भी अपनी जमीन आपस में बांट सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी वंशावली के साथ बंटवारे का आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को जमा करना होगा। आवेदन के आधार पर आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल-खारिज करने का भी निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया है।

पहले ये था दाखिल-खारिज का प्रावधान

पहले फीफो के तहत वंशावली के साथ बंटवारे का आवेदन दाखिल करने या खारिज करने का प्रावधान था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने पूर्व में बनाये गये जमाबंदी में छूटे खाता, खसरा, रकबा एवं लगान को अद्यतन करने तथा पारिवारिक बंटवारे हेतु वंशावली के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।

सचिव ने इस मसले पर जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर निर्देश भी दिये। उन्होंने इसका प्रचार-प्रसार करने और सप्ताह में कम से कम तीन दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हल्का मुख्यालय पर शिविर आयोजित करने को कहा है।

शिविरों का होगा आयोजन

सचिव ने कहा कि आवश्यकतानुसार शिविर की तिथि एवं दिन बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने डीएम को पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन आदि को हल्का मुख्यालय के रूप में चिह्नित करने एवं उक्त चिह्नित स्थल पर कैंप लगाने का निर्देश दिया शिविर की देखरेख के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने, शिविर में पहले से बने जमाबंदी में छूटे खाता, खेसरा, रकवा और लगान को अद्यतन करने और पर्याप्त साक्ष्य के साथ सुधार के लिए आवेदन प्राप्त करने की भी बात कही गयी है।