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बिहार विधानसभा चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने कहा – कोरोना के चलते जिंदगी तो नहीं रुक सकती है न

डेस्क : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती।

हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से बिहार के कोरोना और बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होने तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का आग्रह किया गया था।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ‘कोविड-19 के आधार पर चुनावों को नहीं टाला जा सकता। भारत का चुनाव आयोग ही सबकुछ तय करेगा। बेंच ने कहा कि यह एक प्रीमैच्योर याचिका है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस पीठ ने जस्टिस आर एस रेड्डी और एम आर शाह भी थे।

मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर की ओर से यह याचिका अधिवक्ता नीरज शेखर ने दायर की थी। पीठ ने कहा, ‘हम निर्वाचन आयोग से कैसे कह सकते हैं कि वह चुनाव नहीं कराये? कोविड चुनाव स्थगित करने का वैध आधार नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि यह निर्णय लेना निर्वाचन आयोग का काम है और न्यायलाय आयोग को चुनाव नहीं कराने का निर्देश नहीं दे सकता।

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भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने संबंधी गाइडलाइंस जारी की थी। इसी के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां कोरोना और बाढ़ से त्रस्त राज्य में चुनाव टालने की मांग कर रही हैं। इन दलों को एनडीए में शामिल एलजेपी का साथ भी मिल रहा है।

चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव के दौरान कोरोना की चपेट में आने पर मतदाताओं के लिए बीमा कवरेज की मांग की है। कोरोना महामारी के वक्त चुनाव कराने का विरोध कर रही आरजेडी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स में कई स्पष्टीकरण की जरूरत है। संभावना है कि 30 से 32 फीसदी कम वोटिंग होगी।

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