Citizenship Rule : विराट-अनुष्का के बेटे का लंदन में हुआ जन्म, क्या मिलेगी भारत की नागरिकता?

Citizenship Rule : बड़े-बड़े क्रिकेटर,उद्योगपति समेत बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्सर विदेश घूमने जाते हैं। उनके बच्चे पढ़ाई के लिए भी विदेश जाते हैं। बहुत बार कई सेलिब्रिटी के बच्चों का जन्म भी विदेश में ही होता है।

हाल ही में अनुष्का और विराट भी माता-पिता बने हैं। अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के बेटे का जन्म लंदन में हुआ है। तो क्या उनके बेटे अकाय को लंदन की नागरिकता (Citizenship) मिलेगी? जानिए क्या कहता है कानून।

क्या है कानून ?

पूरी दुनिया में नागरिकता नियम दो तरह के हैं। पहला नियम है “राइट ऑफ सॉईल” वहीं दुसरे नियम को “राइट ऑफ ब्लड” कहते हैं। राइट ऑफ सॉईल नियमानुसार जिस बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है वह वहीं का नागरिक (Citizenship) माना जाएगा।

दूसरे नियम “राइट ऑफ ब्लड” के अनुसार बच्चे के माता-पिता जिस देश के होंगे बच्चों को वहीं की नागरिकता मिलेगी। अमेरिका के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जो “राइट ऑफ सॉईल” को मानते हैं।

विराट अनुष्का के बेटे को मिलेगी ब्रिटिश नागरिकता?

जैसा कि हमने बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बेटे का जन्म लंदन (London) में हुआ है। तो क्या उनके बेटे को ब्रिटेन (Britain) की नागरिकता मिलेगी? कानून के मुताबिक जन्म लेने वाले बच्चे को वहां की नागरिकता मिलती है मगर शर्त यह है कि माता-पिता में से कोई एक उस देश का नागरिक होना चाहिए।

विराट और अनुष्का दोनों भारतीय नागरिक है। वे सिर्फ बेहतर चिकित्सा संसाधनों के कारण लंदन बच्चे के जन्म के लिए गए थे। इसीलिए वहां पर जन्म लेने के बावजूद भी अकाय को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिलेगी।

कैसे मिलेगी ब्रिटेन की नागरिकता?

ब्रिटेन (Britain) की नागरिकता पाने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 5 साल वैध वीजा पर वहां रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। वहां की नागरिकता पाने के लिए अंग्रेजी और ब्रिटेन के आम जीवन से जुड़े सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ती है। खबरों की माने तो अब इन नियमों में बदलाव किया गया है।

नए नियम के अनुसार वैध वीजा पर 5 साल रहने के बाद भी लोगों को अस्थाई नागरिकता ही मिल पाती है। वही स्थाई नागरिकता पाने के लिए ब्रिटेन के पॉइंट सिस्टम से गुजरना पड़ता है। इस नियम के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को अलग-अलग मुद्दों पर प्वाइंट्स दिए जाते हैं। हालांकि किसी ब्रिटिश नागरिक से विवाह करने के बाद वहां की नागरिकता मिलने में थोड़ी आसानी होती है।

अमेरिका की नागरिकता कैसे मिलती है?

अमेरिका (America) में “राइट आफ सॉइल” नियम लागू हैं। अमेरिका अपने यहां जन्मे बच्चों को वहां का नागरिक मानती है। कनाडा, अर्जेंटीना, बोलिविया, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा, इक्वाडोर और वेनेजुएला समेत कई ऐसे देश हैं.

जहां पैदा होने वाले बच्चों को इसी नियम के तहत नागरिकता प्राप्त होती है। अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए आपको वहां कम से कम 5 वर्ष तक स्थाई रूप से रहना होगा। लेकिन यदि आप किसी अमेरिकी नागरिक से शादी करते हैं तो आपको वहां की नागरिकता मिलने में आसानी होती है।