बिहार : पेड़ लगाओ..पैसे पाओ योजना, जानें – पात्रता की शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया…

डेस्क : बिहार में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य के तहत राज्य में कृषि वानिकी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत वन विभाग खेत में फसल के अनुकूल पौधों के बीज उपलब्ध करवाता है और 10 रूपये प्रति पौध भी उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्ष बाद कम से कम 50 फीसदी पौधों के संरक्षण पर प्रति पौध 60 रूपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले चलाई गयी इस योजना को अब पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है

इस योजना का उद्देश्य : बिहार सरकार की इस योजना का सीधा उद्देश्य बिहार के किसानों की आय को बढ़ाना है और साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा भी देना है। योजना के तहत कृषि योग्य जमीन पर फसल के अनुकूल पेड़ लगाने पर जोर भी दिया गया है जिससे फसल को भी कोई नुकसान न हो।

इसकी पात्रता की शर्तें : इस योजना का लाभ बिहार के किसान ले सकते हैं। जिन भी किसानों के पास भूमि कम हो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता है। फसल खराब होने की स्थिति में पेड़ों से आर्थिक लाभ भी कमाया जा सकता है। किसान को कम से कम 25 पौध खरीदने होंगे वही पौध खरीदने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

क्या हैं आवेदन की प्रक्रिया : आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम है। वन विभाग के कार्यालय से सम्पर्क करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। वन विभाग में आवेदन के बाद खेतों का निरीक्षण किया जाएगा। इस योजना की जानकारी जिला वन विभाग के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के जरिए बिहार में किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और बिहार में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण के उद्देश्य से इस योजना को चलाया भी जा रहा है।

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