बिहार विधानसभा चुनाव 2020: कोरोना के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने इस बार ऑनलाइन दी हैं फार्म भरने की इज़्ज़ाज़त, यहाँ जानिए क्‍या हैं नियम..

डेस्क : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आ गयी है। इस चरण में 71 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आठ अक्‍टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस बार अभ्‍यर्थियों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन यानी पहले के जैसे निर्वाचन कार्यालय में जाकर पर्चा भरने के साथ-साथ ऑनलाइन पर्चा दाखिल करने का भी रास्ता उपलब्ध है।

साथ ही, विधानसभा चुनाव में नामांकन का पर्चा भरने में मदद क लिए हेल्प डेस्क कोषांग का गठन भी किया गया है। चुनाव कर्मचारियों को नामांकन प्रपत्रों की जांच का प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा जिलों में पुलिस, सुरक्षा बलों और पैरा मिलेट्री की तैनात के साथ उन्‍हें ठहराने के इंतजामों में प्रशासन जुट गया है।प्र्त्येक अभ्‍यर्थी को नामांकन के समय अपने ईमेल आईडी और अपने सोशल मीडिया अकांउट की विस्तृत जानकारी प्रारुप 26 में शपथ पत्र दाखिल करने के वक़्त बताना होगा ।

कैसे करे ऑनलाइन नामांकन : –

  • नामांकन प्रारूप मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर उपलब्‍ध हैं। ऑनलाइन पर्चा दाखिल करने करे इच्‍छुक अभ्‍यर्थी वेबसाइट पर नामांकन पत्र भर सकते हैं। लेकिन इसका प्रिंट निकालकर प्रारूप-1 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना में बताए गए स्‍थान पर नामांकन दाखिल करेंगे।
  • इसी तरह शपथ पत्र भी मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके प्रिंट पर नोटरी बनाने के निर्वाची पदाधिकारी के यहां दाखिल किया जा सकता है।
  • अभ्‍यर्थी जमानत की राशि भी ऑनलाइन पद्धति से पोर्टल पर जमा करा सकते हैं। या फिर वे चाहें तो नगद जमानत राशि राशि ट्रेजरी चालान के जरिए जमा करा सकते हैं।
  • अभ्‍यर्थी अपने या किसी निर्वाचक के प्रमाणीकरण के लिए भी ऑनलाइन नामांकन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए नामांकन को लेकर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश :-

  • पहले के आदेश में संशोधन कर चुनाव आयोग ने कहा है अधिकतम दो व्‍यक्ति ही नामांकन दाखिल करते समय मौजूद रह सकते हैं।
  • अधिकतम दो वाहनों के इस्‍तेमाल की ही इजाजत है नामांकन के मौके पर अभ्‍यर्थी को ।
  • निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके इसके लिए वहां पर्याप्‍त स्‍थान की उपलब्‍धता का ध्‍यान रखा जाएगा।
  • निर्वाची पदाधिकारी सम्‍भावित अभ्‍यर्थियों के लिए पहले से समय निर्धारित कर सकते हैं।
  • निवार्ची पदाधिकारी के कार्यालय के पास एक बड़े हॉल का इंतजाम किया जाना है जहां रुककर अभ्‍यर्थी और उनके प्रस्‍तावक इंतजार कर सकें।
  • निर्वाची पदाधिकारी के कमरे में सोशल डिस्‍टेंसिंग के लिए दो मीटर की दूरी बनाना और मास्‍क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है।
  • निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के बाद थर्मल स्‍कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर, साबुन-पानी आदि की व्‍यवस्‍था रहेगी। इसके लिए समर्पित कर्मचारी वहां तैनात रहेंगे।

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